जानिए, भारत में बच्चा गोद लेने के लिए क्या हैं जरूरी शर्तें

भारत में किसी बच्चे को गोद लेने से पहले कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में नि:संतान दंपति पैसों का लेनदेन करने वाले गिरोह के चंगुल में फंस जाते हैं जो कि पूरी तरह से अवैध है। आज हम इस ब्लॉग में आपको बताने जा रहे हैं कि भारत में किसी बच्चे को गोद लेने के लिए जरूरी शर्ते क्या हैं? हमारा सुझाव है कि अगर आप या आपके कोई जानने वाले किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया का जरूर पालन करें ताकि आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया को लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल आते होंगे? आप अगर किसी संस्था से बच्चा गोद ले रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। भारत सरकार ने इसके लिए सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानि CARA का गठन किया है। ये संस्था अनाथ, किन्ही वजहों से छोड़ दिए गए बच्चे के लालन-पालन का काम करती है। आपको बता दें कि ये संस्था भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करती है। साल 2015 में बच्चे को गोद लेने के नियमों में संशोधन किया गया। एक बात स्पष्ट कर दूं कि बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया को पूरा करने में थोड़ा वक्त तो जरूर लग जाता है लेकिन इसमें कहीं से भी पैसों का लेन देन नहीं करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है।
गोद लेने से पहले माता-पिता को इन योग्यताओं को पूरा करना जरूरी / Parents must complete these qualifications before adoption in Hindi
- माता-पिता को शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से सक्षम होना जरूरी
- माता-पिता या संभावित अभिभावक को किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए
- अगर पहले से जैविक संतान है तो भी गोद ले सकते हैं लेकिन संभावित माता-पिता के बीच में आपसी सहमति का होना जरूरी
- एक अकेली महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है
- वहीं दूसरी तरफ एक अकेला पुरुष सिर्फ लड़के को ही गोद ले सकता है
- संभावित माता-पिता अगर 2 साल से ज्यादा वक्त से शादीशुदा हैं तो ही वे बच्चा गोद ले सकते हैं
संभावित माता-पिता किस उम्र में कितने साल के बच्चों को ले सकते हैं गोद
- बच्चे की उम्र अगर 4 साल तक की है तो गोद लेने वाले संभावित दंपति की संयुक्त अधिकतम उम्र 90 साल तक और सिंगल पेरेंट होने की स्थिति में अधिकतम 45 साल होनी चाहिए
- बच्चे की उम्र 4 साल से 8 साल तक है तो संभावित दंपति की संयुक्त अधिकतम आयु 100 साल और सिंगल पेरेंट की 50 साल तक हो सकती है
- 8 साल से 18 साल तक के लिए दंपति की संयुक्त अधिकतम आयु 110 साल और सिंगल पेरेंट की अधिकतम आयु 55 साल तक हो सकती है।
- कुल मिलाकर संभावित माता-पिता और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच उम्र का फासला 25 होना चाहिए लेकिन ये नियम रिश्तेदारों पर लागू नहीं होते हैं।
बच्चा गोद लेने के लिए जरूरी हैं ये कागजात / Which papers are required to adopt a child
- गोद लेने के इच्छुक व्यक्ति का पैन कार्ड
- गोद लेने वाले व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र
- आवास प्रमाण पत्र को सत्यापित करने वाले डॉक्यूमेंट ( जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईकार्ड, पासपोर्ट)
- इनकम टैक्स का प्रमाण पत्र
- मेडिकल सर्टिफिकेट
- शादी का प्रमाणपत्र (शादीशुदा होने की स्थिति में)
- अगर तलाकशुदा हैं तो तलाक होने का प्रमाणपत्र
- अगर पहले से है कोई संतान है और अगर उसकी उम्र 5 साल से अधिक है तो उसकी भी सहमति का होना आवश्यक है
भारत में गोद लेने की पूरी प्रक्रिया को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे की एक सामान्य नागरिक और एनआरआई, रिश्तेदारों, सौतेले माता पिता के केस के नियमों में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं।
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